अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। जी हां यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। जब एक और इस मुद्दे को लेकर कई राजनैतिक गतिविधियां गर्माती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार से आ रही खबरें किसी बड़ी अनहोनी की ओर भी संकेत कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में जल्दी सुनवाई से इनकार (refused) कर दिया है। सोमवार को अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल की संयुक्त बैंच ने कहा कि अपीलों को सुनवाई के लिए पहले ही जनवरी में सूचीबद्ध किया गया था।
हिन्दू महासभा के वकील बारुन कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंच ने कहा, “हम पहले ही आदेश पारित कर चुके हैं। मामले की सुनवाई जनवरी में होगी।अनुमति अस्वीकार की जाती है।
बता दें कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए टाल दी थी। जनवरी 2019 में सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बैंच इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
हालांकि कोर्ट ने सुनवाई की तारीखों की घोषणा नहीं की है। तारीखें जनवरी में तय की जाएंगी। बता दें कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की जमीन को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।