राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की जीत को चुनौती देने वाला मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
पटेल ने कुछ दिनों पहले उच्च न्यायालय के भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखे जाने के उनकी गुहार को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पटेल ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।
उच्च न्यायालय के समक्ष पटेल की जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, तब पटेल की ओर से यह जानकारी दी गई कि इस संबंध में सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई 26 नवम्बर रखी है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने राज्य सभा चुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखे जाने के कांग्रेस नेता अहमद पटेल की गुहार खारिज कर दी थी। राजपूत ने अगस्त 2017 में महीने में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के राज्य सभा चुनाव में जीत को चुनौती दी है।
पटेल की ओर से कहा गया था कि राजपूत की यह याचिका मान्य नहीं रखी जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता ने उचित तरीके से प्रमाणित की गई प्रति पेश नहीं है, जो चुनाव याचिका के नियमों के विपरीत है।
वहीं राजपूत की ओर से इस याचिका को खारिज नहीं करने की मांग की गई थी। राजपूत की ओर से कहा गया था कि याचिका को उचित तरीके से प्रमाणित किया गया है।
पटेल की ओर से यह मुद्दा पहले भी सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया था जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुजरात उच्च न्यायालय से सुनवाई करने को कहा था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया था।
8 अगस्त 2017 को गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल की जीत हुई थी वही कांग्रेस खेमे से भाजपा में आए बगावती नेता राजपूत की हार हुई थी।