तीन तलाक के बिल में हुआ बड़ा संशोधन।

तीन तलाक के बिल में हुआ बड़ा संशोधन।

100
0
SHARE

मोदी सरकार इन दिनों तीन तलाक के बिल को लेकर काफी चिंतित हैं। जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल में एक बड़ा पर महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

केंद्र की मोदी सरकार तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) और निकाह हलाला संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 में केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ संशोधन को मंजूरी दे दी है।

जिसमें तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार होगा।

बता दें कि पिछले सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोंक झोंक देखने को मिली थी। जब विपक्ष की तरफ से विधेयक को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की गई थी।

कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में बिल में पीड़ित महिला को पति के जेल जाने के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने का संशोधन पेश किया गया था लेकिन यह संशोधन निचले सदन में गिर गया।

दरअसल साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार इस विधेयक को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है।

लेकिन विपक्ष द्वारा इस विधेयक के कुछ नियमों पर आपत्ति के चलते यह ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पिछले सत्र में अटक गया था। लिहाजा केंद्र सरकार विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए बिल में कुछ संशोधन किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोल चुके हैं। बीते दिनों आजमगढ़ में एक रैली के दौरान पीएम ने कहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम पुरूषों की है या मुस्लिम महिलाओं की भी है?

वही इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर तीन तलाक को अधर में लटकाकर मुस्लिम महिलाओं का विकास नहीं होने देना चाहती है।