पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि पुलिस को ठुल्ला बोलने पर मानहानि का मामला नहीं चलाया जा सकता।
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कह दिया था। जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर मानहानि का शिकार होते आए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था माफी क्यों नहीं मांगते केजरीवाल
मालूम हो कि पुलिस के एक कॉन्सटेबल द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि जब वह वित्त मंत्री अरुण जेटली जैसे अन्य लोगों से माफी मांग रहे हैं। तो पुलिसकर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द इस्तेमाल करने के लिए एक कांस्टेबल से क्षमा क्यों नहीं मांग सकते।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वित्त मंत्री ने भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली थी। इसी का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से माफी मांगने के लिए कहा था।