सच्चा डेरा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें।

सच्चा डेरा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें।

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सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। डैरा सच्चा सौदा में लड़कियों के साथ यौन शोषण का खुलासा करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 16 साल पहले साजिश के तहत हत्या की गई थी। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में राम रहीम को फांसी देने की मांग की थी।

16 साल पुराने पत्रकार हत्याकांड मामले में राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। राम रहीम 16 साल पहले 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया गया है।

दरअसल रामचंद्र छत्रपति ने अपने समाचार पत्र में गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में होते यौन शोषण का खुलासा किया था। इसके बाद साजिश के तहत पत्रकार की हत्या कर दी गई। इस मामले ने सीबीआई ने गुरमीत राम रहीम को फांसी देने की मांग की है।

गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम पहले ही साध्वी यौन शोषण मामले में जेल में सजा काट रहा है। 20 साल के लिए जेल में कैद राम रहीम की सजा की अवधि और बढ़ गई है। कोर्ट ने सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई है।

दरअसल सीबीआई अदालत को हरियाणा सरकार ने अर्जी दी थी कि सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काे जरिए हो क्योंकि 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला पंजाब और दिल्ली समेत कई इलाकों हिंसा भड़क गई थी।

पत्रकार हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश रचने) और 302 के तहत दोषी पाए गए। वहीं कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या की सजा) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाए गए। इसके अलावा निर्मल सिंह आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 25 और कृष्ण लाल आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिए गए।