दुनिया के सबसे बड़े मैसेज इन WhatsApp की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। व्हाट्सऐप पेमेंट सर्विस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका घर की जा चुकी है।
याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप आरबीआई के कई प्रावधानों को पूरा नहीं करती, उसके बावजूद पेमेंट सर्विस को आगे बढ़ा रही है।
सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप पेमेंट सर्विस के संबंध में एक याचिका दायर की गई है इस याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने को कहा गया है कि जब तक व्हाट्सऐप रिजर्व बैंक के सभी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करता, तब तक उसकी पेमेंट सर्विस रोक दी जाए। ‘सेंटर फॉर अकांउटेलिबिटी एंड सिस्टेमैटिक चेंज’संगठन ने यह याचिका दायर की है।
इस संगठन का कहना है कि यह मेसेंजर कंपनी भारत में कई कानूनी प्रावधानों को पूरी नहीं करती है।
याचिका में कहा गया है कि बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक को KYC नियमों के साथ रिजर्व बैंक की कई प्रावधानों को पूरा करना पड़ता है। व्हाट्सऐप एक विदेशी कंपनी है।
इसका भारत में कोई सर्वर नहीं है और ना ही कोई ऑफिस है। भारत में पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सऐप को भारत में ऑफिस खोलना होगा और पेमेंट भी भारत में होना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप को एक शिकायत अधिकारी की भी भारत में नियुक्ति करनी होगी। ताकि ग्राहक अपनी परेशानी का हल खोज सके।
इन सब के बावजूद बिना किसी निगरानी के कंपनी को अपनी पेमेंट सर्विस आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने यह याचिका दायर की है।
इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी भारत के टैक्स नियमों का पालन नहीं करती है। लेकिन इसकी पहुंच देश के हर शख्स तक है।
व्हाट्सऐप के भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। भारत में व्हाट्सऐप पेमेंट सर्विस का 10 लाख लोग इस समय परीक्षण कर रहे हैं। यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा कस्टमर बेस होगा।